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गवाहों के बयान पर हत्या के 10 अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई!...10-10 साल की कठोर कारावास की सजा व

मोहम्मदाबाद/गाजीपुर/उत्तर प्रदेश


गवाहों के बयान पर हत्या के 10 अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई!...10-10 साल की कठोर कारावास की सजा व अर्थदंड भी लगाया।


किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार


गाजीपुर- मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के मीरानपुर उर्फ मड़ियांवडीह गांव के उदय नारायण प्रधान ने तहरीर दी थी कि 10 नवंबर 2006 को सुबह 7 बजे वह अपने भाइयों के साथ खेत में काम कर रहे थे।खेत के किनारे पतलो लगी थी जो खेत के जुताई में बाधक बन रही थी।उसी पतलो को हटाने के विवाद को लेकर गांव के रमाशंकर प्रधान,उसका भाई केशव प्रधान, कृपाशंकर प्रधान, मंजेश राय और उसका भाई मनीष राय, बैजनाथ प्रधान और उनका लड़का रमेश प्रधान , विनीत राय और उसके पिता विजय शंकर राय, रामबचन राय और उसके पिता विजय शंकर राय ,सर्वेश राय रामबचन राय सभी लोग लाठी डंडा एवं एक नाली बंदूक और कट्टा लेकर आए और मारने पीटने लगे।मारपीट में कृपाशंकर प्रधान ने एक नाली बंदूक से तथा विनीत राय ने कट्टे से फायर शुरू कर दिया। एक आदमी को छर्रे से चोट लगी और बाकी लोगों को लाठी डंडे से मार कर घायल कर दिया।वादी के सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय में दौरान विचारण एक आरोपी केशव प्रधान की मौत हो गई।शेष आरोपियों का विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल 10 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने न्यायालय में अपना बयान दर्ज करते हुए घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में 10 अभियुक्तों को 10- 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक आरोपी पर 13.500 का अर्थदंड भी लगाया।


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