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हत्या के मामले में न्यायालय ने सुनाया!...पति, सास व जेठानी को 10 वर्ष की कैद की सजा व 10-10 हजार रूप

गाजीपुर/उत्तर प्रदेश


हत्या के मामले में न्यायालय ने सुनाया!...पति, सास व जेठानी को 10 वर्ष की कैद की सजा व 10-10 हजार रूपये का अर्थदण्‍ड


किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार


गाजीपुर। फ़ास्ट ट्रैक प्रथम न्यायाधीश कुश कुमार की अदालत बुधवार को पत्नी हंता पति समेत सास जेठानी को 10 साल की कड़ी कैद के साथ 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। बताते चले कि जिला चंदौली के थाना बलुवा के खण्डवारी चहनियां के धर्मचंद्र जायसवाल अपनी पुत्री रेनू जायसवाल की शादी पटखवलिया रेलवे स्टेशन जमानिया के गोपाल जायसवाल के साथ 30 नवम्बर 2013 को किया और अपने सामर्थ्य अनुसार उपहार दिया। लेकिन उसके सुरालीजन दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते थे 3 दिसम्बर 2016 को सूचना पर वादी अपने पत्नी के साथ अपने लड़की के ससुराल गया तो देखा कि उसकी लड़की मृत पड़ी थी वादी घटना की सूचना थाना जमानिया में दिया और पुलिस द्वारा आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज की और विवेचना उपरांत आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से अखिलेश सिंह ने कुल 10 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय उपरोक्त सजा सुनाते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।

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